राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषी जेल से रिहा

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नई दिल्ली, 11 नवम्बर । सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा ” कोर्ट के आदेश से देशवासियों को आघात लगा है सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।”

सर्वोच्च न्यायालय ने 18 मई को इस मामले में एक और दोषी पेरारिवलन को रिहाई के आदेश दिया था। नलिनी सहित और रविचंद्रन ,दोनो 30 साल से अधिक समय से जेल में थे। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर सर्वोच्च न्यायालय से रिहाई की मांग की थी।सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया है ।

कांग्रेस ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कहा है कि ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा ” राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से देशवासियों को आघात लगा है। देश की एकता व भारतीय उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए शहादत देने वाले श्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का आदेश जनभावना के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।”