जयपुर, 24 सितंबर। राज्य के माइंस विभाग की विभागीय बकाया और ब्याजमाफी की एमनेस्टी योजना का लाभ अब संबंधित स्टेकहोल्डर्स को 31 दिसंबर, 23 तक मिल सकेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्रीमती वीनू गुप्ता ने बताया कि इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2022 तक के बकायादार खनन पट्टाधारियों, क्वारी लाइसेंस धारकों एवं रॉयल्टी ठेकेदारों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में माइंस विभाग की एमनेस्टी योजना की अवधि बढ़ाने और 31 मार्च, 22 तक के बकायादारों को योजना के दायरें में लाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि योजना में 31 मार्च, 23 को रिटर्न भरने वाले डिफाल्टर्स को भी पेनल्टी माफी का लाभ मिल सकेगा।
निदेशक माइन्स संदेश नायक ने बताया कि विभाग की एमनेस्टी योजना के परिणाम उत्साहजनक मिल रहे हैं और इसका दायरा बढ़ने से और अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक जारी इस तरह की एमनेस्टी योजनाओं में से 1636 प्रकरणों में सबसे अधिक 82 करोड़ 65 लाख रु. की वसूली इस योजना में किया जा चुका है। इस योजना के दायरें में 3381 प्रकरण आ रहे हैं जिसमें से 1636 प्रकरणों में 82 करोड़ 65 लाख की वसूली की जा चुकी है। इससे पहले अब तक जारी सभी एमनेस्टी योजनाओं में यह सर्वाधिक वसूली है।