जयपुर, 27 अक्टूबर। प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष डिस्काॅम्स भास्कर.ए.सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 के लिए विद्युत विनियामक आयोग (RERC) द्वारा निर्धारित गणना प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली योग्य फ्यूल सरचार्ज की राशि 21 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। यह राशि पिछली तिमाही जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 के उपभोग पर वसूलनीय है।
उन्होने बताया कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं पर आने वाले भार को देखते हुये राहत देने के उद्वेष्य से इस फ्यूल सरचार्ज राशि को दो समान किष्तों में माह नवम्बर व दिसम्बर, 2022 के बिजली बिलों के माध्यम से वसूल किया जाना प्रस्तावित है। कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज की राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाता है।