सुप्रीम कोर्ट से पवन खेडा को राहत मिली

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नई दिल्ली, 23 फरवरी । असम पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज रिपोर्ट में आज हवाई अडडे से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया ।

पुलिस ने गिरफतारी के बाद पवन खेडा को एक अदालत में पेश किया गया।इसीबीच पवन खेडा अपनी गिरफतारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे । सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद द्वारका कोर्ट को निर्देश दिया कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। पवन खेडा की ओर से मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी की।

असम पुलिस ने पवन खेडा को उस समय गिरफतार किया जब वे अन्य नेताओं के साथ रायपुर में हो रहे अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पवन खेड़ा का पहले मेडिकल कराया गया। पवन खेड़ा की ओर से मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी करते हुए खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए द्वारका कोर्ट को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया।