मुद्राचलन से निकासी; कानूनी निविदा के रूप मेंजारी रहेगा
1. ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहेहैं?
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट की शुरुआत मुख्य रूप से सभी ₹500 और ₹1000 की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। उस समय ₹1000 के नोट चलन में थे। उस उद्देश्य की पूर्ति और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की उपलब्धता के साथ, 2018-19 में₹2000 के बैंक नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। अधिकांश ₹2000 मूल्य वर्ग के नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 साल के अपनेअनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। यह भी देखा गया है कि इस मूल्य वर्ग का आमतौर पर लेनदेन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और भारतीय रिजर्व बैंक की “स्वच्छ नोट नीति” के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए।
2. स्वच्छ नोट नीति क्या है?
यह आरबीआई द्वारा जनता के सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीति है।
3. क्या ₹2000 के नोटों की वैध मुद्रा स्थिति बनी हुई है? हाँ। ₹2000 के बैंक नोट की वैध मुद्रा की स्थिति बनी रहेगी।
4. क्या सामान्य लेनदेन के लिए ₹2000 के नोटों का उपयोग किया जा सकता है?
हाँ। जनता के सदस्य अपने लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैंऔर उन्हें भुगतान के रूप
में प्राप्त भी कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करनेऔर/या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. जनता को ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का क्या करना चाहिए?
जनता के सदस्यों के पास ₹2000 के जो नोट हैं उन्हें जमा और/या विनिमय के लिए बैंक शाखाओ ं कर सकते हैं। खातों में जमा करने और ₹2000 के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। विनिमय की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) मेंभी उपलब्ध होगी, जिनके निर्गम विभाग 1 हैं।
6. क्या बैंक खाते में₹2000 केनोट जमा करनेकी कोई सीमा है?
अपने ग्राहक को जानो (के वाईसी) के मौजूदा मानदंडों और अन्य लागूवैधानिक/नियामक आवश्यकताओ ं के अनुपालन के अधीन प्रतिबंधों के बिना बैंक खातों मेंजमा किया जा सकता है।
7. क्या ₹2000 केनोटों की अदला-बदली की राशि पर कोई परिचालन सीमा है?
जनता केसदस्य एक बार में₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोटों का विनिमय कर सकतेहैं।
8. क्या व्यवसाय प्रतिनिधियों केमाध्यम से₹2000 केनोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता है (बीसी)?
हां, खाताधारक के लिए प्रति दिन ₹4000/- की सीमा तक बीसी के माध्यम से₹2000 के बैंक नोटों का विनिमय किया जा सकता है।
9. किस तारीख सेएक्सचेंज की सुविधा मिलेगी?
अहमदाबाद, बैंगलोर, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, 1
कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम बैंकों को प्रारंभिक व्यवस्था करनेके लिए समय देनेके लिए, जनता के सदस्यों सेविनिमय सुविधा का लाभ उठानेके लिए 23 मई, 2023 सेबैंक शाखाओ ंया आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों सेसंपर्क करनेका अनुरोध किया जाता है।
10. क्या बैंक की शाखाओ ंसे₹2000 केनोटों को बदलनेकेलिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है?
नहीं। एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा मेंएक बार में₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोटों को बदल सकता है।
11. क्या होगा यदि किसी को व्यवसाय या अन्य उद्देश्य केलिए ₹20,000/- सेअधिक नकद की आवश्यकता है?
खातों मेंजमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। ₹2000 के बैंकनोटों को बैंक खातों मेंजमा किया जा सकता हैऔर उसके बाद इन जमा बैंक नोटों के विरुद्ध आवश्यक नकद को निकाला जा सकता है।
Footnote:
12. क्या एक्सचेंज सुविधा केलिए कोई शुल्क देना होगा?
नहीं, विनिमय सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।
13. क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि केलिए विनिमय और जमा करनेकी विशेष व्यवस्था होगी?
बैंकों को निर्देश दिया गया हैकि वे₹2000 के नोटों को बदलने/जमा करनेकी मांग करनेवालेवरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करनेके लिए व्यवस्था करें।
14. क्या होगा यदि कोई तुरंत ₹2000 का नोट जमा/बदल नहीं सकता है?
पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुचारू और सुविधाजनक बनानेके लिए, ₹2000 के नोट जमा करनेऔर/या बदलने के लिए चार महीनेसेअधिक की अवधि दी गई है। इसलिए जनता के सदस्यों को आवंटित समय के भीतर अपनी सुविधानुसार इस सुविधा का लाभ उठानेके लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
15. क्या होगा यदि कोई बैंक ₹2000 केबैंकनोट को बदलने/जमा करने से मना कर दे?
सेवा में कमी के मामलेमेंशिकायत के निवारण के लिए, शिकायतकर्ता/पीड़ित ग्राहक पहलेसंबंधित बैंक सेसंपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ताबैंक द्वारा दिए गए जवाब/संकल्प सेसंतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्तारिज़र्वबैंक – एकीकृ त लोकपाल योजना (आरबी) के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। -आईओएस), 2021 आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज कर सकते है ।