जयपुर, 2 नवंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की नवीन सेवाओं को ‘राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011’ के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
प्रस्ताव के अनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मण्डल, गृह विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आबकारी विभाग, ऊर्जा विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पर्यटन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की विभिन्न नवीन सेवाओं को जोड़ने की मंजूरी दी गई है।
श्रम विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, नगरीय विकास विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, गृह विभाग में सेवाओं के लिए अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी/द्वितीय अपील अधिकारी में संशोधन को मंजूरी दी गई है।